हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय Himachal Pradesh Cabinet Decisions in Hindi
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित किए गए मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश के मौसम में प्रदेश भर में भारी बरसात के कारण हुई जान माल की हानि पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी। राजस्व विभाग सार्वजनिक एवं आपदा प्रबंधन और निजी संपत्ति के हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी है।
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का फैसला लिया। इसके अनुसार समझौता ज्ञापन 40 साल के लिए होगा तथा रॉयल्टी की दरें 12 साल के लिए 15% एवं अगले 18 सालों के लिए 20% तथा बाकी 10 वर्षों के लिए 30% की जाएगी।
इसके अतिरिक्त परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत एवं हर प्रकार की देनदारी और ऋण भर से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि बढ़े हुए समय के लिए राज्य को दी जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी।
बैठक में 210 मेगावाट कैपेसिटी की लुहरी चरण-1, 66 मेगावाट कैपेसिटी की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट कैपेसिटी की सुनी बाँध एवं 500 मेगावाट कैपेसिटी की डगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं एनएचपीसी को प्रदत्त बाधा रहित फ्री विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का फैसला भी लिया गया।
विधवा पुनर्विवाह योजना की राशि बढ़ी
जल विद्युत परियोजना के लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद 65 हजार से बढ़कर ₹2लाख करने का निर्णय लिया गया।
मूलभूत मूल्य 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम
इस बैठक में साल 2023 से 24 के लिए मंडी राज्य की मध्यस्थता योजना के तहत सेब, नींबू, आलू तथा आम की प्रजातियों के फलों का मूल्य दर बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बैठक के तहत सेब और आम का मूल्य 10.50 से बढ़कर 12% प्रति किलोग्राम किया गया तथा किन्नू, माल्टा और संतरा का मूल्य 9.50 से बढ़कर 12 प्रति किलो ग्राम कर दिया गया, और साथ में नींबू तथा गलगल का मूल्य ₹8 से बढ़कर ₹10 प्रति किलोग्राम किया गया।
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दिहाड़ी 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये की गई
बैठक में मिड डे मील योजना के अनुसार कुक एवं उनके हेल्पर के वेतन में 1st अप्रैल 2023 से ₹500 हर महीने की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई। जिससे अब उन्हें हर महीने ₹3500 से बढ़कर ₹4000 का वेतन प्राप्त होगा। इस फैसले से योजना के अनुसार कार्यरत 21431 लोगों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (Manrega) के अनुसार 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें रु224 से बढ़कर रु240 करने एवं जनजातीय क्षेत्रों में ₹280 से बढ़कर रु294 करने की निर्णय लिया। इस बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अनुसार शामिल होने का करने का फैसला लिया गया। इसके साथ-साथ बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पत्र चेनमैन को चूना और प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया। जिन्हें आने वाले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मनाली-किरतपुर फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के नियमों (Ruls) के उल्लंघन को काम करने एवं सड़क सुरक्षा मानदंडों को तय करने के लिए तीन नए स्थापित यातायात से पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए अन्य श्रेणियां के 48 पद भरने को मंजूरी दी।
Junior Office Assistant (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय
ग्रामीण विकास में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 एवं 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 साल की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूरा करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का की स्वीकृति दे दी।
वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणनाकन निपटान और निष्कर्षो के लिए मानक प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, और इसे अपरिष्कृत रूप में डालने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही परिवहन की लागत में कटौती होगी, और राजस्व में वृद्धि होगी। इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में काफी वृद्धि होगी।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं में ई-टैक्सी पर किराया लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति दी गई।
युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर
इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपादान प्रदान करेगी। यह फैसला वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए तथा हरित राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ाने में दूरगामी भूमिका अदा करेगा। यह योजना 2 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित होगी। मंत्रिमंडल में श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण रोजगार एवं बाहरी नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग के Group में करने को स्वीकृति दी गई।
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